शिमला-06 सितंबर (rhnn) : नारकंडा पटवार सर्कल के तहत बीते दिनों आपदा प्रभावित को राहत राशि जारी करने के एवज में 20 हजार की रिश्वत लेने वाले कथित आरोपी पटवारी को अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है। बता दें कि राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात राकेश शर्मा की जमानत याचिका को जिला अदालत ने स्वीकार किया है। विशेष न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने याचिकाकर्ता को दो लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता पर शर्त लगाई गई है कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेगा और किसी भी तरह से गवाहों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। अदालत ने अभियोजन पक्ष को छूट दी है कि यदि याचिकाकर्ता शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता के खिलाफ सतर्कता विभाग ने रिश्वत लेने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है और उसे 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने आपदा प्रभावित परिवार से सरकार द्वारा स्वीकृत 1 लाख 20 की राहत राशि जारी करने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
जिस पर प्रभावित व्यक्ति ने इसकी शिकायत विजिलेंस को की और विजिलेंस ने आरोपी को रंगेहाथ धर दबोचा था।