शिमला-17 मई (rhnn) : प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू होटल मालिकों पर कानून का उल्लंघन कर कारोबार करने से जुड़े मामले में एसपी सोलन को परवाणू से सोलन तक हाइवे पर पर्याप्त पुलिसबल की तैनाती करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने एसपी सोलन द्वारा दायर जवाब का अवलोकन करने के पश्चात यह आदेश दिए। एसपी के मुताबिक होटल वालों द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और लोग भी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते मिल जाते हैं। कोर्ट ने इन परिस्थितियों में जनहित याचिका को जीवित रखते हुए एसपी सोलन को आदेश दिए कि वह हर माह की 15 तारीख तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करे। कोर्ट को बताया गया कि परवाणू से धर्मपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई पुलिस पोस्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जाबली के आसपास पुलिस पोस्ट की बहुत आवश्यकता है। कोर्ट ने एसपी सोलन को दो सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर विचार करने के आदेश भी दिए।
बता दें कि हाईकोर्ट को तहसील कसौली की ग्राम सुधार सभा कोटी की ओर से पत्र लिखा गया था। पत्र में आरोप लगाया था कि परवाणू के समीप होटल मालिक नियमों व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे है। होटल कोटी, बॉलीवुड, सेवन हिल्लज और पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है। इसमें शराब, बीयर और हुक्के का सेवन खुले में किया जाता है। इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते है। जोर-जोर से डीजे बजाया जाता है। पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को इस बारे में उपायुक्त सोलन को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत कोटी की अध्यक्षता में एक मंडल स्थानीय विधायक से मिला और विधायक ने अतिरिक्त उपायुक्त को इसे रोकने के लिए कहा। 21 फरवरी 2023 को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त सोलन से मिले। उसके बाद 28 फरवरी 2023 को परवाणू पुलिस ने प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया। एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को प्रधान के घर की छत पर तीन-चार बीयर की बोतलें फैंकी गई। सभा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।