नई दिल्ली/शिमला-31 अक्टूब (rhnn) : भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने कोर्ट में कहा कि इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया) के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29 के मुताबिक, गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है।
दरअसल बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम ‘इंडिया’ को लेकर चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने इंडिया नाम का इस्तेमाल करने को लेकर कुछ नहीं किया। इस कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा। ये लोग (विपक्षी दल) इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों सहित 26 दलों वाले गठबंधन ने अपना नाम इंडियन नेशनल डिवेलमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) बंगलुरु में हुई मीटिंग में रखा था।