सोलन/शिमला 11 सितम्बर 2025 (RHNN) : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज यहां अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत त्रैमासिक बैठक, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति, मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ज़िला स्तरीय समिति तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकों की अध्यक्षता की। मनमोहन शर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित बनाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत ज़िला में वर्तमान में 56 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, 1989 के त्रैमास में ज़िला में 05 मामलों को रद्द करने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, 1989 के विषय पर समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।मनमोहन शर्मा ने प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से जोड़ने तथा कौशल विकास भत्ता योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंच सके। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलन ज़िला में अप्रैल, 2025 से जून, 2025 तक 147 दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में 57 पात्र छात्रों को लगभग 5.78 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
मनमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सोलन ज़िला में 218 कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों तक अधिनियम की जानकारी पहुंचाने के लिए अधिकारी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त ने मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह अधिनियम सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 07 तारीख से पूर्व वेतन देना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों के लिए सेफ्टी किट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। सफाई कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सा जांच करना सुनिश्चित करें। ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक सोलन अनिल धोल्टा, उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चौहान, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी पदम देव शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शालिनी पुरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष संजना गोयल विभिन्न समितियों के गैर सरकारी सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।