शिमला 27 अगस्त, 2025 (RHNN) : हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल हुई है। एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रदेश में प्री-स्कूलों के लिए उचित कानूनी ढाँचे की ज़रूरत को स्वीकार किया। इसके बाद सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए प्री-स्कूल नियमावली का मसौदा लगभग तैयार कर लिया है, जिसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा— यह पहली बार होगा जब 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अब छोटे बच्चों को औपचारिक स्कूलों में समय से पहले नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें विशेष ईसीसीई केंद्रों में ही खेल-आधारित शिक्षा, भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक व मोटर कौशल विकास का वातावरण मिलेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नए नियम लागू होने के बाद सभी सेवा प्रदाताओं को मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो संस्थान शर्तें पूरी नहीं करेंगे, उन्हें संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। एसोसिएशन ने अभिभावकों से सक्रिय भागीदारी और सुझाव देने की अपील की। पदाधिकारियों ने कहा कि यह कदम हिमाचल के हज़ारों छोटे बच्चों और उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।